जय हिन्द न्यूज/जालंधर
यहां के देसी साहूकार द्वारा कर्जदार से लिए दो सिक्योरिटी चैक का मिसयूज करने का मामला सामने आया है। चैक बांऊस की विशेष अदालत ने दो ऐसी शिकायतों का निपटारा करते हुए आरोपी सुनील कुमार को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान डिफैंस लॉयर अमरिंदर सिंह राजपाल ने कोर्ट में साबित कर दिया कि बाऊंस हुए दो चैकों का फाइनांस कंपनी सीक पैमेंट फाइनांस ने मिसयूज किया। श्री राजपाल ने क्रास एगजामिनेशन में फाइनांस कंपनी के संचालक कश्मीर सिंह गोराया से उगलवा लिया कि दोनों बाऊंस हुए चैक बतौर सिक्योरिटी पेश किए गए थे। उनके क्लाइंट सुनील कुमार ने दो सिक्योरिटी चैक देकर 25 हजार रुपए का लोन लिया था और रिटर्न मनी के भी सारे सबूत पेश कर दिए। साथ ही साथ कोर्ट में केस करने वाले कश्मीर सिंह गोराया की जारी चैक बांऊस की लिटिगेशन के प्रमाण भी पेश किए।